Home बालाघाट डॉ भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना, 10 हजार रुपये से 01 लाख...

डॉ भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना, 10 हजार रुपये से 01 लाख रुपये तक की परियोजना के लिए मिलेगा ऋण

15
0

सुनील खोब्रागढे
(ब्यूरो चीफ

बालाघाट – म0प्र0 राज्य सहकारी अनुसूचित वित्त एवं विकास निगम मर्यादित, भोपाल द्वारा डॉं भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत स्वयं का व्यवसाय, उद्यम लगाने के लिए 10 हजार से 01 लाख रुपये तक की परियोजना में ऋण प्रदान किया जायेगा। इसके लिए जिले के इच्छुक अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं से आवेदन आमंत्रित किये गये है।
जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति के कार्यपालन अधिकारी श्री राहुल नायक ने बताया कि इस योजना का लाभ- केवल नवीन सभी प्रकार के स्वरोजगार की स्थापना हेतु देय होगा। इस योजना में अनुसूचित जाति वर्ग के आवेदक की आयु 18 से 55 वर्ष के बीच होना चाहिए। उसे आयकर दाता नहीं होना चाहिए। परिवार से आशय आवेदक के अविवाहित होने पर आवेदक स्वयं एवं उसके माता-पिता से हैं, जिन पर वह आश्रित है, अथवा आवेदक के विवाहित होने पर पति/पत्नि एवं आश्रित बच्चों(आश्रित एवं अविवाहित बच्चों) से है।
इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक स्वयं किसी बैंक अथवा किसी वित्तीय संस्था जैसे MFI/NBFC/SFB/PACS इत्यादि का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए। आवेदक वर्तमान में राज्य अथवा केन्द्र सरकार की किसी अन्य स्वरोजगार योजना का हितग्राही न हो । इस योजना में ब्याज अनुदान अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों को बैंक द्वारा वितरित /शेष (Term Loan & Working Capital Loan पर 07 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान, अधिकतम 5 वर्षों तक( मोरेटोरियम अवधि सहित), नियमित रूप से ऋण भुगतान ( निर्धारित समय एवं राशि) की शर्त पर निगम द्वारा दिया जायेगा। म0प्र0शासन द्वारा गारंटी फीस देय होगी। योजनान्तर्गत प्रशिक्षण के इच्छुक हितग्राही 12 दिवसीय उद्यमिता विकास प्रशिक्षण ऑनलाईन ट्रेनिंग मोड्यूल के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे ।
इस योजना में उद्योग (विनिर्माण) सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र की समस्त परियोजनायें जो (CGTMSE) अंतर्गत बैंक ऋण गारंटी के लिए पात्र हैं । सार्वजनिक एवं निजी सेक्टर के बैंक अथवा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो CGTMSE मे पंजीकृत (Member Lending Institution) हैं, वे इस योजना में ऋण देने के लिए पात्र है। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति कार्यालय, कमरा न. 235 कलेक्ट्रेट परिसर बालाघाट में सम्पर्क किया जा सकता है।