Home बालाघाट पंचायतों की बैठकों में सरपंच पति के भाग लेने पर प्रतिबंध

पंचायतों की बैठकों में सरपंच पति के भाग लेने पर प्रतिबंध

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सुनील खोब्रागढे (ब्यूरो चीफ)

बालाघाट– मध्यप्रदेश में त्रि-स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था को सशक्त बनाने और पंचायतों में महिलाओं के अधिक प्रतिनिधत्व के उद्देश्य से जिला, जनपद और ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिये 50 प्रतिशत पद आरक्षित किये गये है।
अवर सचिव मध्यप्रदेश शासन शोभा निकुम ने त्रि-स्तरीय पंचायतों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास में उनकी भूमिका को मजबूत बनाने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि ग्राम सभाओं की बैठकों में महिला सरपंचों, पंचों की सक्रिय भागीदारी हो, महिला आरक्षित पदों पर निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के ऐवज में ग्राम पंचायत और ग्राम सभा की बैठकों का संचालन उनके पुरूष (पति एवं अन्य परिजनों) द्वारा किया जाना वर्जित है। यदि कोई सरपंच पति या पंच पति महिला सरपंच एवं पंच के स्थान पर ग्राम सभा की बैठकों में भाग लेता पाया जाता है, तो संबंधित महिला सरपंच, पंच के विरूद्ध पद से विधिवत हटाये जाने की कार्यवाही करने के निर्देश कलेक्टरों को दिये गये है और कहा गया है कि इस आदेश का कड़ाई से पालन किया जाये।