गंदगी पाये जाने पर होटल आशियाना एवं होटल सत्कार को बंद कराया गया
कलेक्टर श्री मृणाल मीना के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम द्वारा खाद्य सामग्री विक्रय करने वाले होटल, रेस्टारेंट्स एवं प्रतिष्ठानों की निरंतर जांच कर खाद्य सुरक्षा अधिनियम का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जा रहा है। इसी कड़ी में 11 नवंबर को खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने वारासिवनी नगरीय क्षेत्र में छापामार कार्यवाही कर बगैर पंजीयन के खाद्य सामग्री का कारोबार करने पर दो प्रतिष्ठानों को बंद कराया है और गंदगी व काकरोच पाये जाने पर दो होटलों को भी बंद कराया गया है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ परेश उपलप ने बताया कि 11 नवंबर को खाद्य सुरक्षा अधिकारी वाजिद मोहीब, योगेश डोंगरे, नायब तहसीलदार तीरथ प्रसाद अक्षरया एवं पटवारी ललित नेवारे की टीम द्वारा बस स्टैंड वारासिवनी स्थित लगभग एक दर्जन खाद्य प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण कर छापामार कार्यवाही की गई है। निरीक्षण के दौरान पलक रेस्टोरेंट, आहूजा बेकरी, राठौर होटल, रामबंधु भोजनालय एवं वैशाली राजपुरोहित स्वीट्स के लाइसेंस वैध पाए गए एवं साफ स्वच्छता उचित व संतोषजनक पाई गई। जबकि ताज पान पैलेस बिना रजिस्ट्रेशन खाद्य कारोबार करते पाया गया जिस पर तुरंत उसकी दुकान बंद कराई गई एवं बिना रजिस्ट्रेशन खाद्य व्यवसाय करने का प्रकरण बनाया गया। नागपुरे गिफ्ट कॉर्नर ड्राई फ्रूट सेंटर भी बिना खाद्य रजिस्ट्रेशन के संचालित होना पाया गया जिसे बंद कराकर बिना रजिस्ट्रेशन खाद्य कारोबार करने का प्रकरण बनाया गया ।
होटल में पाये गये काकरोच, चूहे और भारी गंदगी
होटल आशियाना की जांच के दौरान वहां पर अत्यंत गंदगी पाई गई, दीवारों पर फफूंद लगी थी और किचन परिसर में खराब फर्श के कारण गंदगी फैली हुई थी। जिस पर होटल आशियाना का खाद्य लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया एवं होटल को बंद कराया गया । सत्कार होटल बस स्टैंड के निरीक्षण के दौरान मुख्य काउंटर में काफी संख्या मे कॉकरोच पाए गये। होटल के सफाई एरिया में टूटी फर्श एवं गंदगी तथा चूहों की उपस्थिति पाये जाने के कारण होटल को तत्काल दुकान बंद कराया गया और उसका खाद्य लाइसेंस निलंबित कर अस्वच्छता का प्रकरण तैयार किया गया है।
11 नवंबर के निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियिमितता के समस्त प्रकरणों खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के अंतर्गत धारा 56 के तहत प्रकरण तैयार कर कार्यवाही के लिए न्यायालय में प्रस्तुत किए जा रहे है। लायसेंस निलंबन अवधि में होटल द्वारा व्यवसाय नहीं किया जाएगा और इसका उल्लंघन करने पर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी ।









