Home बालाघाट खैरलांजी के तहसीलदार सहित पांच शासकीय सेवकों को कारण बताओ नोटिस जारी

खैरलांजी के तहसीलदार सहित पांच शासकीय सेवकों को कारण बताओ नोटिस जारी

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शासकीय कार्यों में लापरवाही का मामला


सुनील खोब्रागढे (ब्यूरो चीफ

कलेक्टर डॉ गिरीश कुमार मिश्रा द्वारा 20 अप्रैल को जनपद पंचायत वारासिवनी, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व वारासिवनी एवं तहसील कार्यालय खैरलांजी का आकस्मिक निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान शासकीय कार्यों में लापरवाही बरते जाने एवं अपने पदीय कर्त्तव्यों का जिम्मेदारी के साथ निर्वहन नहीं करने के कारण 05 शासकीय सेवकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है कि क्यों न उनकी दो वेतन वृद्धि रोकने की कार्यवाही की जाये।
कलेक्टर डॉ मिश्रा द्वारा एसडीएम कोर्ट वारासिवनी के रीडर संतोष डोंगरे द्वारा अभिलेखों का सहीं संधारण नहीं करने एवं प्रकरणों को अनावश्यक लंबित रखने के कारण उसे कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है कि क्यों न उनकी दो वेतन वृद्धि रोक दी जाये। इसी प्रकार खैरलांजी तहसील न्यायालय के रीडर श्रीकांत अग्रवाल द्वारा प्रकरणों को लंबे समय से बिना किसी कारण के लंबित रखने के लिए उसे कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है कि क्यों न उसकी दो वेतन वृद्धि रोक दी जाये। इसके साथ ही खैरलांजी तहसीलदार श्री इन्द्रसेन तुमराली को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है कि अपने पदीप कर्त्तव्योंह का जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन नहीं करने के कारण क्यों न उनके निलंबन का प्रस्ताव सक्षम अधिकारी को प्रेषित किया जाये।
जनपद पंचायत वारासिवनी के लेखापाल अशोक पांडे द्वारा केशबुक का सही संधारण नहीं करने के कारण उसे कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है कि क्यों न उसकी दो वेतन वृद्धि रोक दी जाये। संबल पोर्टल पर अनुग्रह राशि के प्रकरण लंबित रखे जाने के कारण समग्र समाजिक सुरक्षा अधिकारी सुश्री नुपुर झा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है कि क्यों न उनकी दो वेतन वृद्धि रोक दी जाये। गोलीबारी चौक वारासिवनी में बन रहे काम्प्लेस एवं शादी हाल के कार्य में अनावश्यक विलंब के लिए ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग क्रमांक-02 के कार्यपालन यंत्री श्री ठाकुर को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
इन सभी शासकीय सेवकों को समय सीमा में अपना स्पष्टीकरण एवं जवाब प्रस्तुत करने कहा गया है। समय सीमा में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर माना जायेगा कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है और उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जायेगी।