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प्रायवेट एम्बुलेंस के लिए कोरोना संक्रमित मरीजों के परिवहन का किराया निर्धारित अधिक किराया लेने पर होगी सख्त कार्यवाही

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दीपेश मोहारे की रिपोर्ट
प्रायवेट एम्बुलेंस में कोविड-19 कोरोना संक्रमित मरीजों के परिवहन के लिए प्रदेश शासन द्वारा किराया निर्धारित कर दिया गया है। अपर मुख्य सचिव परिवहन विभाग, मध्यप्रदेश शासन श्री एस एन मिश्रा द्वारा इस संबंध में 05 मई 2021 को आदेश जारी कर दिया गया है और यह आदेश तत्काल प्रभावी हो गया है।
जिला परिवहन अधिकारी श्री अनिमेष गढ़पाल ने बताया कि ए.एल.एस एंबुलेंस की परिवहन की दरें शहरी क्षेत्र में प्रथम 10 किमी के लिए 500 रुपये एवं तत्पश्चात 25 रुपये प्रति किमी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रथम 20 किमी के लिए 800 रुपये एवं तत्पश्चात 25 रुपये प्रति किमी की दर निर्धारित की गई है। इसी प्रकार बी.एल.एस एंबुलेंस की परिवहन की दरें शहरी क्षेत्र में प्रथम 10 किमी के लिए 250 रुपये एवं तत्पश्चात 20

रुपये प्रति किमी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रथम 20 किमी के लिए 500 रुपये एवं तत्पश्चात 20 रुपये प्रति किमी की दर निर्धारित की गई है।
जिला परिवहन अधिकारी श्री गढ़पाल ने जिले के सभी प्रायवेट एम्बुलेंस संचालकों को निर्देशित किया है कि वे कोरोना संक्रमित मरीजों के परिवहन में शासन द्वारा निर्धारित दर पर ही किराया लें। कोरोना संक्रमित किसी भी मरीज के परिजनों से यह शिकायत नहीं मिलना चाहिए कि प्रायवेट एम्बुलेंस संचालक द्वारा शासन से निर्धारित राशि से अधिक राशि का किराया वसूल किया जा रहा है। ऐसी शिकायत मिलने पर त्वरित कार्यवाही की जायेगी और एम्बुलेंस संचालक के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कर वाहन को जप्त कर लिया जायेगा।