आवेदनों और सीएम हेल्प लाइन की शिकायतों का होगा निराकरण
ब्यूरोचीफ
सुनील खोब्रगढ़े-
बालाघाट– सम्पूर्ण प्रदेश में 10 से 25 मई तक मुख्यमंत्री जन-सेवा अभियान का द्वितीय चरण संचालित किया जाएगा। कार्यक्रम का शुभारंभ 10 मई को अलीराजपुर से होगा।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री जन-सेवा अभियान के 2 घटक होंगे। पहले घटक में जन- सामान्य से संबंधित 67 सेवा के निराकरण के लिए अभियान चलाया जाएगा। इसमें अविवादित नामांतरण, बँटवारा, स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र, जन्म-मृत्यु प्रमाण-पत्र, भवन अनुज्ञा, ड्राइविंग लायसेंस, वाहन पंजीयन जैसी सेवाएँ सम्मिलित हैं। यह सेवाएँ राजस्व, सामान्य प्रशासन, नगरीय विकास एवं आवास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, ऊर्जा, श्रम, आदिम जाति कल्याण, उच्च शिक्षा, कृषि विपणन बोर्ड, सहकारिता, तकनीकी शिक्षा- कौशल विकास और रोजगार, उद्यानिकी तथा परिवहन विभाग से संबंधित हैं। द्वितीय घटक में सीएम हेल्प लाइन में 15 अप्रैल तक दर्ज किंतु अब तक लंबित शिकायतों का शत-प्रतिशत निराकरण किया जाएगा।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि 67 नागरिक सेवाएँ प्रदान करने वाले मैदानी कार्यालयों में शिविर लगाए जाएगें। इन सेवाओं से संबंधित ऑन लाइन या ऑफ लाइन लंबित आवेदनों के निराकरण की जानकारी प्रतिदिन पोर्टल पर दर्ज की जाये। जिला कलेक्टर संबंधित प्रत्येक कार्यालय में नोडल अधिकारी नामांकित करेंगे। प्रत्येक कार्यालय में आने वाले आवेदकों के बैठने और पेयजल आदि की उपयुक्त व्यवस्था की जाये। यह सुनिश्चित किया जाये कि जन-सामान्य को कोई परेशानी न हो। जन-सेवा अभियान का जिलों के सभी गाँव और वार्डों तक सघन प्रचार किया जाये, जिससे सभी संबंधित व्यक्ति अभियान से अवगत हो सकें। अभियान इस रूप में संचालित किया जाये कि 25 मई के बाद 67 सेवाओं के लिए पात्र आवेदक कोई भी आवेदन निराकरण के लिए शेष न रहे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अभियान के द्वितीय घटक में सीएम हेल्प लाइन में लंबित शिकायतों का शत -प्रतिशत निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए सीएम हेल्प लाइन पोर्टल पर प्रत्येक जिले का पृथक से पेज बनाया जाएगा, जिस पर 15 अप्रैल तक दर्ज शिकायतों को पंचायत/ नगर निकाय वार प्रदर्शित किया जाएगा। कलेक्टर शिकायतों के निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों से आवश्यक समन्वय करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि संबंधित शिकायतकर्ता को निराकरण की सूचना अनिवार्यत: दी जाए।