Home बालाघाट बिना अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर लगाया गया प्रतिबंध

बिना अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर लगाया गया प्रतिबंध

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ब्यूरोचीफ
सुनील खोब्रगढ़े-

बालाघाट-      माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा कक्षा 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का कार्यक्रम निर्धारित कर दिया गया है। जिसके अनुसार दसवीं कक्षा की परीक्षा 01 मार्च से 31 मार्च 2023 तक चलेगी और 12वीं कक्षा की परीक्षा 02 मार्च से 01 अप्रैल 2023 तक चलेगी । बोर्ड परीक्षा के दौरान परीक्षा का संचालन एवं परीक्षार्थियों के अध्ययन में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न ना हो इसे दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ गिरीश कुमार मिश्रा ने मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत जिले में बिना अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है । यह आदेश तत्काल प्रभावी हो गया है।
     इस संबंध में दिए गए आदेश में कहा गया है कि ध्वनि विस्तारक यंत्र लाउडस्पीकर, डीजे आदि का उपयोग या प्रदर्शन बिना अनुमति के आमसभा, जुलूस, सम्मेलन, जलसा, टीवी, एलसीडी या चलित वाहन में नहीं किया जा सकेगा। परीक्षा केंद्र के संचालन के लिए बनाए गए परीक्षा केंद्र की 200 मीटर की परिधि में कोई भी ध्वनि विस्तारक यंत्र नहीं चलाया जाएगा ।जहां कोई ध्वनि विस्तारक यंत्र उपर्युक्त दूरी से परे चलाया जा रहा हो तो उसका वॉल्यूम इस प्रकार नियंत्रित करना होगा कि उससे परीक्षा केंद्र में किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न ना हो । सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे की अवधि में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।
     जिले के सभी एसडीएम, तहसीलदार एवं थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि वह इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराएं । आदेश का उल्लंघन करने पर मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत सख्त कार्रवाई की जाएगी।