Home जानिए कोरोना को लेकर धारा 144 लगाए जाने पर क्या क्या प्रतिबंधित होगा...

कोरोना को लेकर धारा 144 लगाए जाने पर क्या क्या प्रतिबंधित होगा और किन सेवाओं को चालू रखा जाएगा.. देखिए

70
0

कोरोना वायरस के संक्रमण से सावधानी बरतने, अपने और अपने परिजनों को सुरक्षित रखने के लिए दुर्ग कलेक्टर ने लोगों को जानकारी दी है कि धारा 144 लगाए जाने पर क्या-क्या प्रतिबंध होगा और किन सेवाओं को चालू रखा जाएगा। ख़ास तौर पर वृद्धाश्रम में बाहर से जाने वालों पर प्रतिबंध लगाया गया है तो वही भीड़ भाड़ वाले जगहों को प्रतिबंधित किया गया है। दैनिक उपयोग की सभी वस्तुएं आसानी से उपलब्द्ध होंगी। वही आपातकालीन सुविधा भी 24 घंटे चालू रहेंगी। कलेक्टर ने लोगों से घबराने की बाजए सावधान रहने की अपील की है जिससे इस खतरनाक वायरस से बचा जा सके।

कोरोना संक्रमण की आशंका के चलते कलेक्टर अंकित आनंद ने दुर्ग जिले में धारा-144 लागू कर दिया है। इस आदेश के प्रभावशील रहते आम जनता के सामूहिक ड्रील, धरना प्रदर्शन, रैली, जुलूस, सभा को जिलादण्डाधिकारी के बिना अनुमति के प्रतिषेधित किया गया है। यह आदेश दुर्ग जिले के लिए तत्काल प्रभावशील होगा। यह आदेश दुर्ग जिले के नगरीय निकाय क्षेत्रों में भी तत्काल प्रभाव से प्रभावशील है, जो कि, 05 अप्रैल या आगामी आदेश जो पहले आये तक प्रभावशील होगा।

यह आदेशित किया गया है कि, अति.जिला दंडाधिकारी, अनुविभागीय दंडाधिकारी, कार्यपालक दंडाधिकारी इस आदेश के तहत आवश्यक प्रतिबंधात्मक कार्रवाई किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के विरूद्ध आवश्यकतानुसार कलेक्टर के आदेश के पालन कराने अधिकृत किया गया है एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सिविल सर्जन, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, खंड चिकित्सा अधिकारी इस आदेश के पालन के लिए आवश्यकतानुसार आदेश अपने विवेक का उपयोग करते हुए जो वे उचित समझे जारी करने के लिए अधिकृत किये जाते हैं।

किसी नाबालिक के मामले में प्रतिबंधात्मक कार्रवाई पालक के विरूद्ध किया जायेगा। जिला प्रशासन ने भी टोलफ्री नंबर-0788 2210773 जारी किया है। रेलवे स्टेशन दुर्ग में हेल्थ डेस्क बनाया गया है। जिलाधीश ने आदेशित किया कि, दिये गये आदेश व निर्देशों का उल्लंघन किये जाने पर धारा 144 दं.प्र.सं. 1973 में इस आदेश के अतिरिक्त धारा 270, 188 भादवि 1860 का उल्लंघन मानते हुए दंड का पात्र होगा।

इस आदेश में परिसर का तात्पर्य दुर्ग जिले में स्थित शासकीय अर्धशासकीय निजी संस्थायें, आश्रम, छात्रावास, हॉल, लॉज, रेस्ट हाऊस, गेस्ट हाऊस, निरीक्षण गृह, धर्मशाला, रिसॉर्ट, निजी शिक्षण संस्थायें, मंदिर, मस्जिद, दरगाह, गुरूद्वारा, चर्च हाट बाजार, एवं निजी घर से है। ये बीमारी संक्रामक है एंव दुर्ग जिला रायपुर, बेमेतरा, राजनांदगाँव, बालोद तथा भिलाई स्टील प्लांट एक लघु भारत होने के कारण अन्य प्रदेशों से लगातार आवागमन एवं परिवहन होने के कारण धारा 144 के अंतर्गत लागू करना आवश्यक है जिससे कि, मानव जीवन एवं स्वास्थ्य की सुरक्षा करते हुए कोविड 19 के संक्रमण की रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाया जा सके। यह आदेश पुलिस, सी.आर.पी.एफ. तथा कानून व्यवस्था में लगे कर्मियों पर लागू नहीं होगा।