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बड़ी खबर! अब ये लोग नहीं बनवा पाएंगे अपना ड्राइविंग लाइसेंस, जानिए क्या हैं मामला

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अनपढ़ लोगों को अब ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया जाएगा. राजस्थान हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने ये निर्देश दिया हैं. कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक अनपढ़ लोग समाज के लिए खतरा बन सकते हैं, क्योंकि वे लोग सड़क के किनारे लगे साइन बोर्ड नहीं पढ़ सकते हैं और न ही वार्निंग सिग्नल को समझ सकते हैं. इससे सबसे ज्यादा नुकसान सड़क पर चल रहे पैदल यात्रियों को उठाना पड़ता है. कोर्ट ने ट्रासंपोर्ट अथॉरिटी को निर्देश दिया कि वो मामले के लिए एक गाइडलाइन तय करें और पढ़ने और लिखने में सक्षम व्यक्ति को ही ड्राइविंग लाइसेंस जारी करें. कोर्ट ने दीपक सिंह की ओर से दाखिल याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें अनपढ़ लोगों को भी हेवी मोटर व्हीकल (HMV) लाइसेंस जारी करने की मांग की गई थी.

कोर्ट की नजर में मोटर व्हीकल रुल केवल व्यक्ति विशेष के फायदे के लिए नहीं बनाया गए हैं बल्कि पब्लिकि के लिए भी है, जो रोड पर निकलते हैं. ऐसे में ऐसे व्यक्ति को लाइसेंस नहीं जारी किया जा सकता है, जो अनपढ़ हो. कोर्ट ने कहा कि अनपढ़ व्यक्ति मानव सुरक्षा के लिए रोड पर लगाए गए सेफ्टी बोर्ड के नहीं पढ़ सकता है.

कॉमर्शियल व्हीकल के लिए भी इतना पढ़ा-लिखा होना जरूरी

हालांकि केंद्र सरकार के अधिकारियों ने बताया कि मोटर व्हीकल रुल में नॉन कॉमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए न्यूनतम योग्यता का कोई प्रावधान नहीं है. कोई भी व्यक्ति टेस्ट पास करके ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकता है, जिसे ट्रैफिक साइन और अन्य रोड सेफ्टी के मानक के बारे में पता है. हालांकि कॉमर्शियल व्हीकल चलाने के ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 8वीं पास करना जरूरी होता है.