ब्यूरोचीफ
सुनील खोब्रगढ़े-
बालाघाट– कहते है घर चलाने को रोजी रोटी की आवश्यकता सभी को होती है, ऐसे में बालाघाट नगर पालिका परिषद के सामने भी आर्थिक संकट बना हुआ है । जनता द्वारा दिए जा रहे टैक्स से नगर का विकास होते आ रहा है, परंतु नगर पालिका में लगभग 753 मामले अलग अलग टैक्स विभाग के लंबित है जिनसे करोड़ो रुपए की राशि वसूलना बाकी है। इसी को मध्य नजर रखते हुए नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय ने प्रदेश सभी नगर निगम आयुक्त और नगर पालिका मुख्य नगर पालिका को अपने क्षेत्रों में लोक अदालत लगाकर टैक्स वसूली करने के निर्देश दिए है । इन लोक अदालतों में जनता द्वारा टैक्स जमा करने पर विशेष छूट प्रदान की जायेगी ।
कर चुकाने वालो को मिलेगी विशेष छूट, समय पर नहीं चुकाने पर देना होगा अतिरिक्त अधिभार – मुनपा अधिकारी
मुख्य नगर पालिका अधिकारी निशांत कुमार श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला परियोजना एवं शहरी विकास अभिकरण बालाघाट द्वारा दिनांक 13 मई को नगर पालिका परिषद के राजस्व विभाग में नेशनल लोक अदालत लगाई जा रही है, जिसमे नगर के संपत्ति, जल, उपभोक्ता प्रभार सहित अन्य कर मामलों सुनवाई कर समय पर टैक्स चुकाने वालो को विशेष छूट शासन द्वारा प्रदान की जाएगी । मुनपा अधिकारी ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि नगर पालिका परिषद में संपत्ति कर संबंधित कुल 423 मामले जिनकी राशि लगभग 95,98,972 रुपए और जल कर संबंधित कुल 330 मामले जिनकी राशि 16,61,380 की राशि अभी बाकी है । अगर इनका योग देखा जाए तो संपत्ति और जल कर मिलाकर 1,12,60352 रुपए की राशि नगर पालिका के राजस्व विभाग को वसूलना बाकी है । ऐसे में नगर पालिका के अर्थ संबंधी सभी कार्य रुके हुए है, जिनसे नगर विकास कार्यों का करना संभव नहीं हो पा रहा है । जो व्यक्ति नेशनल लोक अदालत में अपनी बकाया टैक्स राशि को जमा करता है तो उसे शासन के नियमानुसार छूट का प्रावधान है । इसके साथ ही जो लोग समय पर या लोक अदालत में अपने टैक्स को जमा नही पाएंगे, उन लोगो पर नगर पालिका परिषद राजस्व विभाग सख्ती अपना कर उनसे टैक्स सहित अतिरिक्त अधिभार वसूला करेगी जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार रहेंगे ।
इसके अलावा लोक अदालत में समेकित कर, शिक्षा उपकर, नगरीय विकास उपकर, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, जलकर कनेक्शन, रोड कटिंग, स्वीकृत नक्शे से अधिक निर्माण सबंधित प्रकरणों पर सुनवाई कर मामलो का निपटारा किया जायेगा । मुख्य नगर पालिका अधिकारी निशांत कुमार श्रीवास्तव एवं राजस्व विभाग प्रभारी देवलाल तिवडे ने जनता से अपील करते हुए कहा कि आगामी 13 मई को नेशनल लोक अदालत में उपरोक्त प्रकरणों से संबंधित पक्षकार एवं अपने प्रकरणों का आपसी सुलह से निराकरण कराकर लाभ उठाने की अपील की है ।