ब्यूरोचीफ
सुनील खोब्रगढ़े-
बालाघाट- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ मनोज पांडेय ने डॉ अजय जैन एमडी (पेथोलाजिस्ट) को कारण बताओ नोटिस जारी किया है कि क्यों न उनका पंजीयन निलंबित या निरस्त करने के लिए प्रस्ताव रजिस्ट्रार मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद भोपाल को भेजा जाये। डॉ जैन को 03 दिनों के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत करने कहा गया है। अन्यथा एक पक्षीय कार्यवाही की चेतावनी दी गई है।
पर्यवेक्षी प्राधिकारी डॉ अखिलेश मराठे, खंड चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र किरनापुर के नेतृत्व में अधिकृत दल द्वारा 20 फरवरी 2023 को मध्यप्रदेश उपचर्यागृह तथा रूजोपचार स्थापना संबंधी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत केविन हास्पिटल मोतीनगर, बालाघाट का आकस्मिक निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण में पाया गया कि केविन हास्पिटल बालाघाट द्वारा संस्था के नवीनीकरण के लिए प्रस्तुत आनलाईन आवेदन में डॉ अजय जैन एमडी (पेथोलाजिस्ट) का नाम रेसिडेंट मेडिकल आफिसर के रूप में दर्शाया गया है, लेकिन संस्था में डॉ जैन के चिकित्सक के रूप में सेवायें देने संबंधी कोई प्रमाण नहीं पाया गया।
केविन हास्पिटल में संचालित पेथोलाजी लेब कक्ष के सामने डॉ जैन एमडी (पेथोलाजिस्ट) की पट्टीका प्रदर्शित पाई गई। पेथोलाजी कक्ष में डॉ जैन के हस्ताक्षर की मुद्रा (सील) उपलब्ध पायी गई। पेथोलाजी लैब में कार्यरत सूर्यकांत बंसोड़ डीएमएलटी द्वारा अपने बयान में बताया गया कि डॉ जैन द्वारा अपने हस्ताक्षर की मुद्रा (सील) तैयार कर उन्हें प्रदाय की गई है और पेथोलाजी लैब में किये जाने वाले परीक्षणों की रिपोर्टस पर मुद्रा (सील) लगाकर उपयोग करने निर्देशित किया गया है। निरीक्षण दल द्वारा पेथोलाजी लैब में पायी गई डॉ जैन की हस्ताक्षर वाली मुद्रा (सील) को जब्त किया गया है।
डॉ अजय जैन द्वारा केविन हास्पिटल में रेसिडेंट मेडिकल आफिसर के रूप में सेवायें देने की सहमति देने के उपरांत भी रेसिडेंट मेडिकल आफिसर की सेवायें नहीं दिये जाने एवं अपनी हस्ताक्षर वाली मुद्रा (सील) लेब टेक्निशियन को देकर अपनी अनुपस्थिति में परीक्षण रिपोर्ट्स पर वास्तविक हस्ताक्षर के स्थान पर उपयोग किये जाने के लिए उपलब्ध कराया जाकर नियम विरूद्ध अवैधानिक कृत्य किया गया है। जिसके कारण डॉ जैन को कारण बताओ नोटिस जारी कर अपना स्पष्टीकरण तीन दिनों के भीतर प्रस्तुत करने कहा गया है।