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बैहर एवं मलाजखंड में पार्षद के लिए किसी भी प्रत्याशी ने फार्म जमा नहीं किया

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12 सितम्बर तक जमा किये जा सकेंगें नाम निर्देशन पत्र


सुनील खोब्रागढे
(ब्यूरो चीफ

बालाघाट– मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बालाघाट जिले के नगरीय निकाय बैहर एवं मलाजखंड के निर्वाचन के लिए 05 सितम्बर 2022 को अधिसूचना जारी कर दी गई है। बैहर एवं मलाजखंड में पार्षद के लिए प्रथम तीन दिन 05, 06 एवं 07 सितम्बर को किसी भी प्रत्याशी द्वारा अपना नाम निर्देशन पत्र जमा नहीं किया गया है। नाम निर्देशन पत्र जमा करने की अंतिम तारीख 12 सितम्बर है। 12 सितम्बर को दोपहर 03 बजे तक नाम निर्देशन पत्र जमा किये जा सकेगें।
प्रत्याशियों द्वारा भरे गये नामांकन पत्रों की जांच 13 सितम्बर को की जायेगी । चुनाव नहीं लड़ने वाले प्रत्याशी 15 सितम्बर को दोपहर 03 बजे तक अपना नाम वापस ले सकेगें। नाम वापसी के बाद शेष बचे प्रत्याशियों को 15 सितम्बर को चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जायेगा और 27 सितम्बर को प्रात: 07 बजे से शाम 05 बजे तक निर्धारित मतदान केन्द्रों पर मतदान कराया जायेगा। मतदाताओं द्वारा डाले गये मतों की गणना एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा 30 सितम्बर 2022 को प्रात: 09 बजे से की जायेगी।
नगर परिषद बैहर एवं नगर पालिका परिषद मलाजखंड के निर्वाचन ईव्हीएम मशीन से कराये जायेंगें। नगर परिषद बैहर में 15 पार्षदों के निर्वाचन के लिए 17 मतदान केन्द्र बनाये गये है। इसी प्रकार नगर पालिका परिषद मलाजखंड के 24 पार्षदों के निर्वाचन के लिए 38 मतदान केन्द्र बनाये गये है। नगर परिषद बैहर में 12 हजार 411 एवं नगर पालिका परिषद मलाजखंड में 25 हजार 730 मतदाताओ को मताधिकार प्राप्त है।
नगरीय निकाय के चुनाव दलीय आधार पर होंगें अत: दलों के प्रत्याशियों को उनके निर्धारित चुनाव चिन्ह आबंटित किये जायेंगें। निर्दलीय प्रत्याशियों को आयोग द्वारा निर्धारित चुनाव चिन्हों में से चिन्ह आबंटित किये जायेंगें। इस बार पार्षदों को भी अपना व्यय लेखा रिटर्निंग आफिसर के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। पार्षदों को 30 दिनों के भीतर अपना व्यय लेखा प्रस्तुत करना होगा। पार्षद पदों के निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा, जनगणना 2011 के अनुसार नगरपालिका परिषद में एक लाख से अधिक जनसंख्या पर 2 लाख 50 हजार, 50 हजार से एक लाख तक की जनसंख्या पर एक लाख 50 हजार और 50 हजार से कम जनसंख्या पर पार्षदों के निर्वाचन व्यय की अधिक व्यय सीमा एक लाख रूपये होगी। नगर परिषद में पार्षद के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम व्यय सीमा 75 हजार रूपये होगी।