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खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत छूटे हुये पात्र हितग्राहियों को भी मिलेगा खाद्यान्न अस्थाई पात्रता पर्ची के लिए घोषणा पत्र के साथ देना होगा आवेदन

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मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कोविड-19 के संक्रमण के कारण कोरोना कर्फ्यू की अवधि में गरीब परिवारों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पात्रता पर्ची विहीन एवं छुटे हुये गरीब परिवारों को खाद्यान्न वितरण के निर्देश दिये गये है। ऐसे परिवारों को घोषणा पत्र के साथ आवेदन ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकाय में प्रस्तुत करना होगा।
जिला आपूर्ति अधिकारी श्रीमती ज्योति बघेल ने बताया कि ऐसे छुटे हुये गरीब परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने हेतु हितग्राहियों के सत्यापन एवं अस्थाई पात्रता पर्ची जारी किये जाने हेतु प्राथमिक परिवारों की 24 श्रेणियों के पात्र हितग्राहियों के पात्रता संबंधी दस्तावेज न होने पर हितग्राहियों द्वारा संबंधित श्रेणी में होने का आवेदन सह घोषणा पत्र स्थानीय निकाय को प्रस्तुत करना होगा। जिससे उन्हें अस्थाई पात्रता पर्ची की श्रेणी में जोड़े जाने की कार्यवाही की जायेगी। इस कार्य के लिए नगरपालिका के वार्ड प्रभारी तथा ग्राम पंचायत स्तर पर सचिव द्वारा ऐसे छूटे हुए परिवारों के आवेदन का परीक्षण उपरांत जानकारी सही पाये जाने पर राशन मित्र पोर्टल पर आपदा खाद्यान्न राहत माड्यूल में आवेदक की जानकारी प्रविष्टि की जायेगी तथा हितग्राहियों को अस्थाई पात्रता पर्ची जारी करने हेतु आवेदन जनपद एवं नगरीय निकाय को अग्रेषित किया जायेगा।