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लगेगा 10 हजार रुपये का जुर्माना अगर यह गलती की तो, आधार कार्ड वाले ध्यान दे

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हाल ही में केंद्र सरकार ने एक नियम बनाया है जिसमे आप पैसों के लेंन देन में पैन कार्ड की जगह आधार कार्ड नम्बर का इस्तेमाल कर सकते है। आपको बता दे कि आधार के जरिये पौसो के लेन देन में आपको काफी सतर्कता बरतनी पड़ेगी। क्योंकि अगर अपने गलती से भी अपना गलत आधार नम्बर दिया तो आपको 10 हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह नियम सितम्बर 2019 तक लागू होने की उम्मीद है। संबंधित अधिकारियों ने बताया कि दस्तवेजों में आधार नंबर सही नहीं होने पर इसे प्रमाणित करने वाले को भी दस हजार रुपए का जुर्माना देना होगा। हालांकि इसमें एक प्रावधान यह भी होगा कि जुर्माने की रकम अदा करने से पहले संबंधित व्यक्ति की दलील भी सुनी जाएगी।

बता दें कि वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा था कि 1.2 अरब से अधिक भारतीयों के पास आधार कार्ड हैं। इसकी तुलना में केवल 22 करोड़ पैन कार्ड हैं। करदाता पैन नंबर ना होने पर आधार कार्ड नंबर से आयकर रिटर्न भर सकते हैं। बैंक खाता खोलने, क्रेडिट या डेबिट कार्ड के लिए आवेदन करने, होटल व रेस्तरां बिलों का भुगतान करने के लिए आधार नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं।