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बिना फार्मासिस्ट के मेडिकल स्टोर का संचालन करने पर दो मेडिकल स्टोर्स सील बंद किए गए 

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    बालाघाट – कलेक्टर श्री मृणाल मीना के निर्देशानुसार एवं पदेन उपसंचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन डॉ. उपलप के आदेशानुसार खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा बालाघाट जिले में औषधि विक्रय संस्थानो की जाँच की गई । जांच में दो मेडिकल स्टोर्स का संचालन बगैर फार्मासिस्ट के पाए जाने पर उन्हें सील कर दिया गया है।

      दिनांक 11 नवंबर 2025 को औषधि निरीक्षक जय प्रकाश कुमार जिला बालाघाट एवं जिला प्रशासन नायब तहसीलदार श्रीमती मंजुला महोबिया एवं पुलिस बल के साथ वेलकेयर फार्मेसी, डहरवाल मेडिकल, मां बिंदेश्वरी मेडिकल, लिल्हारे मेडिकल, कृष्णा मेडिकल, जेनेरिक फार्मेसी का निरीक्षण किया गया।  निरीक्षण के दौरान दो मेडिकल स्टोर्स  वेलकेयर फार्मेसी भटेरा चौकी एवं जेनेरिक फार्मेसी भटेरा रोड़ बालाघाट का संचालन फार्मासिस्ट की अनुपस्थिति में पाए जाने के कारण मौके पर जिला प्रशासन के साथ खाद एवं औषधि प्रशासन द्वारा सील बंद कर दिया गया है । औषधि एवं सौंदर्य प्रशासन अधिनियम एवं फार्मेसी एक्ट का उल्लंघन पाए जाने के कारण संबंधित फार्मासिस्ट एवं दुकान संचालक को कारण बताओं नोटिस जारी करते हुए वैधानिक कार्यवाही की जावेगी ।

      विदित हो कि फार्मासिस्ट की अनुपस्थिति में औषधियों का क्रय विक्रय करने पर 3 माह की सजा या 2 लाख तक का जुर्माना या दोनों फार्मेसी काउंसिल मध्य प्रदेश द्वारा अध्यारोपित किया जा सकता है ।

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