Home बालाघाट रासुका के तहत 03 आरोपियों को 01 वर्ष के लियेकिया जिला बदर

रासुका के तहत 03 आरोपियों को 01 वर्ष के लियेकिया जिला बदर

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बालाघाट / कलेक्टर व जिला दण्डाधिकारी डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा ने 3 प्रकरणों में मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5(क)(ख) के अंतर्गत जिला बदर करने के आदेश जारी किये है। पुलिस अधीक्षक बालाघाट के प्रतिवेदन और अपराधिक रिकार्ड की सूची तथा अन्य दस्तावेजों का सुक्ष्म परीक्षण करने के पश्चात आदेश जारी किये गए है। जारी आदेशानुसार चिखला थाना हट्टा के देवेन्द्र ऊर्फ मन्नू ज्ञानीराम नगपुरे, बिरनपुर थाना बहेला के करन बिसनदास नगपुरे और नांदी थाना कटंगी के अखिलेश देवकीनंदन पाठक की समाज विरोधी अपराधिक कृत्य एवं अपराधिक गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से नियंत्रण करने के उद्देश्य से कार्यवाही की गई है। इन तीनों को 01 वर्ष की कालावधि के लिये बालाघाट की सीमा तथा सिवनी, मण्डीला और डिंडोरी की राजस्व् सीमाओं से निष्का सित किया जाता है। आदेशित जिलों की सीमाओं के भीतर नही रहेंगा और न ही प्रवेश करेंगे। आदेश का उल्लंघन करने पर अधिनियम की धारा-14 के अंतर्गत कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।