ब्यूरोचीफ
सुनील खोब्रगढ़े- जिले के अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं से संत रविदास स्वरोजगार योजना में नवीन उद्यम लगाने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये हैं। योजना का लाभ केवल नवीन उद्यमों की स्थापना के लिए दिया जायेगा।
इस योजना में केवल अनुसूचित जाति वर्ग के आवेदकों को उद्योग क्षेत्र में ( विनिर्माण-Manufacturing ) इकाई के लिए राशि 01 से 50 लाख रुपये तक की परियोजना में ऋण दिया जायेगा। सेवा (service )इकाई एवं खुदरा व्यवसाय (Retail Trade) के लिए 01 से 25 लाख रुपये तक की परियोजना में ऋण दिया जायेगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होना चाहिए और न्यूनतम 8 वी कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए । परिवार से आशय आवेदक के अविवाहित होने पर आवेदक स्वयं एवं उसके माता-पिता से है, जिन पर वह आश्रित है अथवा आवेदक के विवाहित होने पर पति पत्नि एवं आश्रित बच्चों (आश्रित एवं अविवाहित बच्चों की उम्र का कोई बंधन नही) से है। आवेदक स्वयं किसी बैंक अथवा किसी वित्तीय संस्था इत्यादि का डिफाल्टर ना हो । आवेदक वर्तमान में राज्य अथवा केन्द्र सरकार की किसी अन्य स्वरोजगार योजना का हितग्राही न हो ।
इस योजना में वित्तीय सहायता के अंतर्गत ब्याज अनुदान अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों को बैंक द्वारा वितरित व शेष पर 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से अधिकतम 7 वर्षों तक (मोरेटोरियम अवधि सहित), नियमित रूप से ऋण भुगतान ( निर्धारित समय एवं राशि ) की शर्त पर निगम द्वारा दिया जायेगा । इस योजना में गारंटी फीस म0प्र0शासन द्वारा देय होगी। योजनान्तर्गत प्रशिक्षण के इच्छुक हितग्राही 12 दिवसीय उद्यमिता विकास प्रशिक्षण ऑनलाईन ट्रेनिंग मोड्यूल के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे । इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए कार्यालय जिला अंत्यारवसायी सहकारी विकास समिति, कलेक्ट्रे ट बालाघाट से सम्पार्क किया जा सकता है।
समाचार क्रमांक/037/0286/2023/पटले