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डॉं भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना में अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं से आवेदन आमंत्रित

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ब्यूरोचीफ
सुनील खोब्रगढ़े-
डॉं भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना (नवीन योजना) में ऋण लेकर स्वयरोजगार करने के इच्छुीक अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं से आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये है। इस योजना का लाभ केवल नवीन सभी प्रकार के स्वरोजगार की स्थापना के लिए दिया जायेगा। इस योजना में अनुसूचित जाति वर्ग के आवेदकों सभी प्रकार के स्वरोजगार स्थाोपना के लिए 10 हजार से 01 लाख रुपये तक की परियोजना के लिए ऋण दिया जायेगा।
इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की आयु 18 से 55 वर्ष के बीच होना चाहिए आवेदक का परिवार आयकर दाता नहीं होना चाहिए। परिवार से आशय आवेदक के अविवाहित होने पर आवेदक स्वयं एवं उसके माता-पिता से है, जिन पर वह आश्रित है अथवा आवेदक के विवाहित होने पर पति पत्नि एवं आश्रित बच्चों (आश्रित एवं अविवाहित बच्चों की उम्र का कोई बंधन नही)से है। आवेदक स्वयं किसी बैंक अथवा किसी वित्तीय संस्था इत्यादि का डिफाल्टर ना हो । आवेदक वर्तमान में राज्य अथवा केन्द्र सरकार की किसी अन्य स्वरोजगार योजना का हितग्राही न हो ।
इस योजना में वित्तीय सहायता के अंतर्गत ब्याज अनुदान अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों को बैंक द्वारा वितरित व शेष पर 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से अधिकतम 5 वर्षों तक (मोरेटोरियम अवधि सहित), नियमित रूप से ऋण भुगतान ( निर्धारित समय एवं राशि) की शर्त पर निगम द्वारा दिया जायेगा । इस योजना में गारंटी फीस म0प्र0शासन द्वारा देय होगी। योजनान्तर्गत प्रशिक्षण के इच्छुक हितग्राही 12 दिवसीय उद्यमिता विकास प्रशिक्षण ऑनलाईन ट्रेनिंग मोड्यूल के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे । इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए कार्यालय जिला अंत्यारवसायी सहकारी विकास समिति, कलेक्ट्रे ट बालाघाट से सम्पार्क किया जा सकता है।