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11 फरवरी को नेशनल लोक अदालत का आयोजन
पक्षकारों के बीच आपसी सहमति से होगा लंबित प्रकरणों का निराकरण

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   ब्यूरोचीफ
सुनील खोब्रगढ़े-

बालाघाट-मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री दिनेशचंद्र थपलियाल व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्री आसिफ अब्दुल्ला के मार्गदर्शन में दिनांक 11 फरवरी 2023 दिन शनिवार को जिला न्यायालय बालाघाट एवं अधीनस्थ तहसील न्यायालय वारासिवनी, बैहर, लांजी, कटंगी में वर्ष 2023 की प्रथम नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाना है।
नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित प्रकरण जैसे आपराधिक शमनीय प्रकरण, चेक बाउंस प्रकरण, बैंक रिकवरी प्रकरण, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरण, वैवाहिक प्रकरण श्रम प्रकरण, भूमि अधिग्रहण के प्रकरण, विद्युत एवं जलकर, संपत्तिकर संबंधी प्रकरण एवं दीवानी मामले, राजस्व मामले एवं अन्य प्रीलिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण आपसी राजीनामा के माध्यम से किया जावेगा।
नगरपालिका, नगर पंचायतों के प्रकरणों में आपसी राजीनामा के आधार पर एकमुश्त राशि पर अधिभार में नियमानुसार छूट प्रदान की जाती है। इसी प्रकार विद्युत विभाग के प्रकरणों के निराकरण पर भी एकमुश्त भुगतान पर अधिभार की राशि में नियमानुसार छूट प्रदान की जाती है। आपसी राजीनामा से प्रकरणों के निराकरण पर किसी पक्ष की हार नहीं होती, बल्कि दोनों पक्षों में आपसी भाईचारा बढ़ता है, मुकदमेबाजी पर हो रहे समय, श्रम व धन के व्यय की बचत होती है और व्यक्ति तनावमुक्त जीवन का आनंद प्राप्त करता है।
अतः ऐसे इच्छुक पक्षकार जो अपने मामले का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से कराना चाहते हैं, वह अपने अधिवक्ता के माध्यम से आपसी सुलह से संबंधित न्यायालय के प्रकरण का निराकरण करवाकर नेशनल लोक अदालत का लाभ उठाएं। अधिक जानकारी के लिए जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं तहसील स्तर पर तहसील विधिक सेवा समिति, के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर उपस्थित होकर या मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के टोल फ्री नंबर 15100 पर निःशुल्क कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।