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पीसी एंड पीएनडीटी अधिनियम के उल्लंघन का मामला हिलिंग टच हेल्थकेयर के संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी

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ब्यूरोचीफ
सुनील खोब्रगढ़े-

बालाघाट- हिलिंग टच हेल्थकेयर प्रायवेट लिमिटेड बुढ़ी, बालाघाट में प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम पीसी एंड पीएनडीटी का उल्लंघन पाये जाने पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ मनोज पांडेय ने इस संस्थान के संचालक श्री स्पर्श जैन को कारण बताओ नोटिस जारी किया है कि क्यों न उनके सोनोग्राफी केन्द्र का पंजीयन निलंबित कर दिया जाये। स्पर्श जैन को सात दिनों के भीतर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने कहा गया है। समय सीमा में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर एक पक्षीय कार्यवाही की चेतावनी दी गई है।
पीसी एंड पीएनडीटी अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए गठित टीम द्वारा 16 दिसंबर 2022 को श्री स्पर्श जैन द्वारा संचालित हिलिंग टच हेल्थकेयर प्रायवेट लिमिटेड बुढ़ी, बालाघाट का निरीक्षण किया था। निरीक्षण में पाया गया कि सोनोग्राफी एवं सीटी स्केन के लिए अधिकृत डॉ प्रतीक गांधी के एम डी रेडियोलाजिस्ट-डायग्नोसिस के चिकित्सकीय योग्यता प्रमाण एवं मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद भोपाल में पंजीयन संबंधी कोई भी अभिलेख क्लीनिक में प्रदर्शित नहीं पाये गये। डॉ प्रतीक गांधी द्वारा पहनी गई ड्रेस पर उनका नाम एवं पदनाम प्रदर्शित नहीं था। क्लीनिक में 16 दिसंबर 2022 को जिन 05 महिलाओं की सोनोग्राफी की गई थी उनकी रिपोर्ट में सोनोग्राफी के लिए रेफर करने वाले चिकित्सक का नाम एवं निर्धारित प्रपत्रों में जानकारी नहीं भरा जाना पाया गया है।
इस पर जांच में पाया गया कि हिलिंग टच हेल्थकेयर प्रायवेट लिमिटेड बुढ़ी बालाघाट में पीसी एंड पीएनडीटी अधिनियम में निर्धारित आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है। जिस पर संचालक स्पर्श जैन को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने कहा गया है।