सुनील खोब्रागढे
(ब्यूरो चीफ)
बालाघाट। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 01 जनवरी 2023 की स्थिति में 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवा मतदाताओं के नाम मतदात सूची में शामिल करने, मृत या बाहर जा चुके लोगों के नाम सूची से हटाने या फोटो और नाम संशोधन करने के लिए मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य जिले में 09 नवंबर 2022 से प्रारंभ किया गया है। मतदात सूची में कोई भी पात्र व्यक्ति नाम शामिल कराने से ना छूटे इसके लिए आगामी 03 एवं 04 दिसंबर को मतदान केन्द्र स्तर पर विशेष शिविर का आयोजन किया जायेगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ गिरीश कुमार मिश्रा ने सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने क्षेत्र में 03 एवं 04 दिसंबर को विशेष शिविरों का आयोजन करायें।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री शिवगोविंद मरकाम ने बताया कि 03 एवं 04 दिसंबर 2022 को मतदान केन्द्र स्तर पर बीएलओ द्वारा शिविर का आयोजन किया जायेगा। इसके साथ ही बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर 01 जनवरी 2023 को 18 की आयु पूर्ण करने वाले, गांव में विवाह के बाद आयी नई बहु एवं पात्र व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में शामिल करने प्रारूप-06 में आवेदन प्राप्त करेंगें। इसी प्रकार मृत लोगों या बाहर जा चुके लोगों के नाम सूची से हटाने के लिए प्रारूप-07 में एवं नाम संशोधन के लिए प्रारूप-08 में आवेदन प्राप्त करेंगें। श्री मरकाम ने बताया कि मतदाता सूची में नाम शामिल करने, हटाने या संशोधन करने के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 08 दिसंबर 2022 निर्धारित है। अत: मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए आवेदन करने का अंतिम अवसर है। अत: सभी पात्र व्यक्ति इस अवसर का लाभ उठायें।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 09 नवंबर 2022 को जिले के सभी मतदान केंद्रों पर मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन किया गया है। इसी दिन से मतदाता सूची में नाम शामिल करने, मृत या बाहर जा चुके लोगों के नाम हटाने और नाम में संशोधन संबंधी दावे आपत्तियाँ भी ली जा रही है जो 8 दिसंबर 2022 तक लिए जाएंगे, प्राप्त दावे-आपत्तियों का निराकरण 26 दिसंबर 2022 को किया जायेगा। इसके बाद 5 जनवरी 2023 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा।