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बाजार मूल्य गाइडलाइन 15 जुलाई तक बढ़ी

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राज्य शासन ने वर्ष 2020-21 की प्रभावी बाजार मूल्य गाइडलाइन की अवधि 30 जून से बढ़ा कर 15 जुलाई 2021 कर दी गई है। वाणिज्यिक कर विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिये हैं। शासन द्वारा मध्यप्रदेश बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धांतों के पुनरीक्षण नियम 2018 के नियम-12 में प्रदत्त शक्तियों के अर्तगत 2020-21 की प्रभावी बाजार मूल्य गाइडलाईन की समयावधि 15 जुलाई 2021 तक बढ़ाई गई है।