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Motor Vehicle Act: सावधान! चप्‍पल पहनकर बाइक चलाने पर भी कटेगा चालान, ये है नियम

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देश भर में 1 सितंबर 2019 से नया मोटर व्हीकल एक्ट (New Motor Vehicle Act) लागू कर दिया गया है. इसके बाद से देश भर में ट्रैफिक नियमों (Traffic Rules) के उल्लंघन करने पर जुर्माने के रूप में भारी रकम वसूली जा रही है. नया मोटर व्हीकल एक्ट के लागू होने के बाद बिना लाइसेंस ड्राइविंग करने पर 5,000 रुपये तक का चालान काटा जा रहा है. लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यदि आप चप्पल पहन कर वाहन चलाते हैं तो अपराध की श्रेणी में आता है?

इस नियम का अभी भी कड़ाई से पालन नहीं किया जाता है. ट्रैफिक नियमों के अनुसार चप्‍पल या सैंडल पहनकर दोपहिया वाहन चलाने पर भी दोपहिया वाहन चालक को जुर्माना अदा करना पड़ सकता है. यह नियम चालक की सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है. नियमानुसार स्लीपर या चप्पल पहनकर गियर वाले दोपहिया वाहन चलाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि विभाग का मानना है कि इससे दुर्घटना की संभावनाएं बढ़ जाती हैं.

सूत्रों के मुताबिक, स्लीपर या चप्पल पहनकर दोपहिया वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर आप को 1000 रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है. साथ ही साथ यदि आप दोबारा चप्पल पहनकर बाइक चलाते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको 15 दिनों की जेल यात्रा भी करनी पड़ सकती है. नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद कुछ स्थानों पर चप्पल पहन कर दोपहिया वाहन चला रहे वाहन चालकों के भी चालान काटे गए हैं.
नया ट्रैफिक एक्ट लागू होने के बाद किसी भी कारण से लगाए जाने वाले जुर्माने को लगभग 10 गुना तक बढ़ा दिया गया है. शराब पीकर वाहन चलाते पकड़ जाने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लिया जाएगा. इसके अलावा यदि कोई नाबालिग वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है तो वाहन मालिक को जेल हो सकती है. इसके अलावा तेज रफ्तार में वाहन चलाने पर 1,000 से 2,000 रुपये तक का चालान काटा जा सकता है जो कि पहले 400 रुपये था.