ब्यूरोचीफ
सुनील खोब्रगढ़े-
बालाघाट-
प्रदेश शासन की धान उपार्जन नीति का उल्लंघन कर किसान के नाम पर धान बेचे जाने का संदेह होने पर कटंगी थाने में ट्रक चालक एवं उसके मालिक पर भारतीय दंड विधान की धारा 420, 406 एवं 36 के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया है।
इस संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार 25 दिसंबर 2022 की रात्री में पुलिस गश्ती दल को कटंगी-अर्जुननाला बाईपास रोड पर आयशर ट्रक क्रमांक एमपी-50-एच-4230 में धान की बोरियां पाए जाने पर उसकी जांच की गई और दस्तावेज मांगे गए। इस दौरान ट्रक चालक वीरेंद्र शेंडे द्वारा बताया गया कि ट्रक में किसान का धान भरा हुआ है जो बोथवा के किसान का है । जांच के दौरान ट्रक चालक के पास कृषि उपज धान का बिल, बिल्टी और मंडी संबंधी कोई दस्तावेज नहीं पाए गए। ट्रक चालक द्वारा किसानों का धान बताये जाने पर बोथवा के किसान से संपर्क किया गया तो उसने बताया कि ट्रक में उसका धान नहीं है और धान बिक्री के लिए उस किसान का कहीं पर भी स्लाट बुक नहीं था। ट्रक में रखा धान किसी किसान पंजीयन पर तहसील के किसी उपार्जन केंद्र पर बेचे जाने का संदेह होने पर उक्त ट्रक को रात्रि में ही कटंगी थाने में धान सहित जब्त कर खड़ा करा दिया गया था।
🙏🪴प्रदेश शासन की धान उपार्जन नीति का उल्लंघन कर धान को किसान के नाम पर बेचे जाने का संदेह होने पर कृषि उपज मंडी कटंगी के सचिव संत कुमार डेहरिया द्वारा 27 दिसंबर 2022 को कटंगी थाने में ट्रक चालक एवं उसके मालिक के विरुद्ध एफ आई आर दर्ज करा दी गई है।