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अंतर्जातीय विवाह के प्रस्ताव भेजने के लिये जिला कलेक्टर अधिकृत
भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा सामाजिक एकीकरण के लिये डॉ. अम्बेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रो इंटरकास्ट मैरिज प्रारंभ की गई है। डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के प्रावधान अनुसार डॉ. अम्बेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रो इंटरकास्ट मैरिज के प्रस्ताव भारत सरकार को सीधे अग्रेषित करने के लिये जिला कलेक्टर अधिकृत हैं।
अनुसूचित जाति के युवक या युवती द्वारा सवर्ण युवक या युवती से विवाह करने पर योजना में ढाई लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। यह योजना सम्पूर्ण भारतवर्ष में लागू होकर मध्यप्रदेश में भी क्रियान्वित की जा रही है। योजना में 500 दम्पतियों को प्रोत्साहित किये जाने का प्रावधान रखा गया है।
योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी का अवलोकन भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली के पोर्टल ambedkarfoundation.nic.in पर किया जा सकता है।
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