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छत्तीसगढ़ : आयकर विभाग ने की और सख्ती, अब किसी भी तरीके से नहीं बच सकेंगे टैक्स चोर

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अब अगर आपने अपनी रिटर्न फाइल सही ढंग से नहीं भरी और किसी भी तरह से गलत जानकारी दी तो आपको काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। बताया जा रहा है कि आयकर विभाग ने टैक्स चोरों पर नकेल कसने नियम और सख्त कर दिए हैं और नया नियम एक अक्टूबर से लागू भी हो गया है। नए नियम के अनुसार अब किसी भी करदाता को इसकी जानकारी नहीं होगी कि उसकी फाइल की स्क्रूटनी कहां होनी है और कौन अधिकारी कर रहा है। इससे यह तय हो गया है कि अगर आपने रिटर्न में कुछ गलत जानकारी दी है और विभाग आपको नोटिस भिजवाता है तो इसके बाद होने वाली स्क्रूटनी प्रक्रिया से आप नहीं बच सकते। कर विशेषज्ञों का कहना है कि इसलिए अब आपके लिए जरूरी हो गया है कि अपना टैक्स पूरी ईमानदारी से भरें और सही जानकारी ही विभाग को उपलब्ध कराएं।

छह साल पुराने मामलों में भी भेजे गए नोटिस का मांगा जा रहा जवाब

विभागीय अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार आयकर विभाग ने इस साल भी अप्रैल में छह साल पुराने मामले में भी जांच करते हुए करदाताओं को नोटिस भिजवाई है और उसका जवाब मांगा जा रहा है। बताया जा रहा है कि उस समय करीब 15 हजार लोगों को नोटिस भिजवाया गया था। अभी भी इनमें से बहुत से प्रकरण ऐसे जिनके जवाब से विभाग संतुष्ट नहीं हुआ है और स्क्रूटनी की जा रही है।

31 अगस्त तक नौ लाख से अधिक ने ही भरा रिटर्न

इस साल 31 अगस्त तक की स्थिति में प्रदेश से करीब साढ़े नौ लाख करदाताओं ने ही अपना रिटर्न भरा है और पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में यह काफी कम है। बताया जा रहा है कि 5000 रुपये की पैनाल्टी के साथ अब करदाताओं को अपना रिटर्न भरना है।