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SC : ‘चेक बाउंस’ मामले में अंतरिम मुआवजा का प्रावधान होगा लागू

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पिछले साल सितंबर से लागू हुए और चेक बाउंस होने के मामले में शिकायतकर्ता को अंतरिम मुआवजा मुहैया करने वाला कानून ‘नेगोशिएबल इंस्टूमेंट एक्ट’ का एक प्रावधान आगे भी लागू होगा. कोर्ट ने कहा कि एनआई एक्ट के सेक्शन 143ए के तहत शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत करने के बाद आरोपी को चेक की रकम का 20 फीसदी अंतरिम मुआवजा देना होगा.
सुप्रीम कोर्ट ने एक सवाल का निपटारा करने के दौरान यह फैसला सुनाया है. दरअसल, कोर्ट से यह बताने का अनुरोध किया गया था कि क्या कानून की धारा 143-ए अतीत से लागू होगी या नहीं?
न्यायमूर्ति यू यू ललित और न्यायमूर्ति विनीत सरन की पीठ ने सुनवाई के दौरान मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश को निरस्त कर दिया जिसमें आरोपी जेजे राजा को शिकायतकर्ता (तेजरात सुराणा) को 20 प्रतिशत अंतरिम मुआवजा देने का आदेश जारी किया गया था.गौरतलब है कि निचली अदालत द्वारा कानून की धारा 143-ए के तहत अंतरिम मुआवजा देने का आदेश दिया गया था.