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छत्तीसगढ़ : शासकीय उचित मूल्य की दुकान परसदा (क) निलंबित, सरंपच बीना साहू और विक्रेता ओमप्रकाश साहू को कारण बताओ नोटिस

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 रायपुर जिले के तिल्दा विकासखंड के ग्राम पंचायत परसदा (क) की शासकीय उचित मूल्य की दूकान की आईडी को निलंबित कर दिया गया है। यहां जांच में पीडीएस बारदाना का खुले बाजार में विक्रय करना, खाद्यान्न का बिना टैबलेट के विक्रय करना, कार्डधारियों से भिन्न अन्य व्यक्तियों को खाद्यान्न का विक्रय करना और स्टॉक के भौतिक सत्यापन में 98.63 क्विंटल चांवल कम तथा 2.53 क्विंटल शक्कर कम और 394 लीटर केरोसीन अधिक पाया गया।

गौरतलब है कि कलेक्टर डॉ. एस. भारतीदासन के निर्देशन में खाद्य निरीक्षक द्वारा तिल्दा विकासखंड के ग्राम पंचायत परसदा (क) की शासकीय उचित मूल्य की दूकान आई.डी. क्रमांक 442004059 की जांच की गई। जांच में उचित मूल्य दुकान पीडीएस बारदाना का खुले बाजार में विक्रय करना, खाद्यान्न का बिना टैबलेट के विक्रय करना, कार्डधारियों से भिन्न अन्य व्यक्तियों को खाद्यान्न का विक्रय करना और स्टॉक के भौतिक सत्यापन में 98.63 क्विंटल चांवल कम तथा 2.53 क्विंटल शक्कर कम और 394 लीटर केरोसीन अधिक पाया गया। दुकान के द्वारा किया गया यह कृत्य छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 का उल्लंघन है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत दण्डनीय है। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व रायपुर द्वारा शासकीय उचित मूल्य की दुकान परसदा (क) आई.डी. क्रमांक 442004059 को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए शासकीय उचित मूल्य की दुकान आई.डी. क्रमांक 442004070 ग्राम पाड़ाभाठ में आगामी आदेश पर्यन्त तक अस्थायी रूप से संलग्न किया गया है। 

एसडीएम संदीप अग्रवाल ने बताया कि शासकीय उचित मूल्य की दुकान पाड़ाभाठा आई.डी. क्रमांक 442004070 के द्वारा ग्राम पंचायत परसदा (क) में दुकान खोलकर राशन कार्डधारियों को राशन वितरण किया जायेगा। इस संबंध में ग्राम पंचायत परसदा (क) सरपंच बीना साहू और विक्रेता ओमप्रकाश साहू को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए आगामी 15 जुलाई तक कार्यालय अनुवीभागीय अधिकारी राजस्व रायपुर में स्वयं उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने कहा गया है। निर्धारित समयावधि में जवाब प्रस्तुत नही करने पर एक पक्षीय कार्यवाही की जायेगी।