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डेंगू से मौतों पर प्रशासन सख्त:भर्ती मरीजों की जानकारी नहीं देने पर रायपुर के दो अस्पतालों को नोटिस, कार्रवाई की चेतावनी; फिर 6 मरीज मिले, 120 पहुंची संख्या

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रायपुर– डेंगू से दो मरीजों की मौत की जानकारी छिपाने के मामले में प्रशासनिक सख्ती शुरू हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने राजधानी के दो अस्पतालों को नोटिस जारी कर 24 घंटों के भीतर जानकारी मांगी है। मरीजों की मौत के बाद हंगामा मचा तो स्वास्थ्य विभाग ने जांच शुरू की है।

शनिवार को समता कॉलोनी स्थित पेटल्स हॉस्पिटल में चूणामणि वार्ड निवासी महेश पनिका की 13 वर्षीय बेटी भावना की मौत हो गई। वहीं रविवार को अभनपुर विकासखंड के लमकेनी निवासी दीपक दीवान की लालपुर स्थित एमएमआई हॉस्पिटल मौत हुई। परिजनों के मुताबिक दोनों को डेंगू था।

अस्पतालों ने इसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग को नहीं दी थी। जबकि कानूनन इसकी जानकारी देना अनिवार्य था। सोमवार देर शाम यह जानकारी सामने आई तो स्वास्थ्य विभाग पर दबाव बढ़ गया। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने अस्पताल प्रबंधन से इस बारे में बात की तो उन्होंने डेंगू नहीं होने की जानकारी दी।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मीरा बघेल ने दोनों अस्पतालों को नोटिस जारी किया है। इसमें कहा गया है कि अस्पतालों की ओर से मरीजों के इलाज के दौरान एनएस-1 एजी पॉजिटिव रिपोर्ट की जानकारी स्वास्थ्य विभाग को नहीं दी गई। साथ ही डेंगू के एलाइजा जांच के लिए सैंपल भी नहीं भेजा गया। सीएमएचओ ने 24 घंटे के भीतर इस मामले में सफाई मांगी है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर नर्सिंग होम एक्ट के तहत कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

बुधवार को डेंगू के 6 नए मरीज मिले

राजधानी रायपुर में डेंगू के मरीजों के मिलने का क्रम अभी भी जारी है। बुधवार को 6 डेंगू पॉजिटिव मिले हैं। ये मामले अग्रसेन चौक, लोधीपारा, श्रीनगर खमतराई, कबीरनगर, सिलयारी और राजातालाब इलाकों में मिले हैं। शहर में अब तक 120 मरीज मिल चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग प्रभावित क्षेत्रों में कैंप लगाकर जांच करने में जुटा हुआ है। आज स्वास्थ्य विभाग श्रीनगर में शिविर लगाकर डेंगू की जांच करेगा।

निजी अस्पतालों को सैंपल भेजने के निर्देश

सीएमएचओ कार्यालय ने जिले के सभी निजी अस्पतालों को पत्र जारी कर ओपीडी व आईपीडी में आने वाले एनएस-1 एजी पॉजिटिव रिपोर्ट वाले मरीजों का सैंपल एलाइजा टेस्ट के लिए कालीबाड़ी स्थित टीबी अस्पताल भेजने के निर्देश दिए हैं। इस निर्देश की अनदेखी पर नर्सिंग होम एक्ट के तहत कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।