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नरम पड़ी हरियाणा पुलिस, भारी-भरकम चालान काट चुके ट्रैफिक वाले ही अब बताएंगे बचने का भी तरीका…

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 गुरुग्राम (Gurugram) के बाद अब फरीदाबाद (Faridabad) पुलिस में भी थोड़ी नरमी आई है. अब कुछ दिनों तक यहां की पुलिस ट्रैफिक चालान (Traffic Challan) के साथ-साथ जागरूकता पर भी जोर देगी. गुरुग्राम के बाद दूसरे नंबर पर जो भारी-भरकम चलान कटा वो फरीदाबाद के नाम है. यहां एक बुलेट (Bullet) चालक का 41000 रुपये का चालान कटा और दूसरे का 35 हजार रुपये का. अब फरीदाबाद पुलिस वाहन चालकों को बताएगी कि वो कैसे कागजात साथ रखने के चक्कर से छुटकारा पाकर चालान से बच सकते हैं. फरीदाबाद पुलिस के पीआरओ सूबे सिंह के मुताबिक चालान रोकने का कोई ऑफिशियल ऑर्डर तो नहीं आया है, लेकिन हम लोग पहले जागरूकता पर बल देंगे. अब वाहन चालकों को डीजी लॉकर (DigiLocker) और एम परिवहन एप (mparivahan mobile app) के बारे में बताएंगे. यदि कोई अपने मोबाइल में इनमें से कोई एक एप भी डाउनलोड करके उसमें अपने वाहन से संबंधित सभी कागजात रखता है तो उसे ओरीजिनल डॉक्यूमेंट रखने की कोई जरूरत नहीं. मतलब यह है कि ट्रैफिक पुलिस (Traffic Police) के भारी-भरकम चालान से आपको ये दो सरकारी एप बचा सकते हैं.

पिछले दिनों कुछ ऐसे चालान भी हुए हैं जिसमें वाहन चालक ने कहा कि उसके कागज घर छूट गए हैं. ऐसे में यह दोनों एप लोगों के लिए काफी मददगार साबित हो सकते हैं.

रोड सेफ्टी आर्गेनाइजेशन के वाइस प्रेसीडेंट एसके शर्मा ने बताया कि लोगों को जागरूक करने के लिए पुलिस ने हमारे संगठन का भी सहारा लिया है. पुलिस और हमारे संगठन के लोग मिलकर जनता को बताएंगे कि नियम तो बदला नहीं जा सकता इसलिए उसका पालन करिए. उसके लिए एप में अपने डॉक्यूमेंट रखिए, हेलमेट-सीट बेल्ट लगाईए, शराब पीकर गाड़ी न चलाईए, यह सब आप और आपके परिवार के लिए अच्छा है. काफी लोग इन एप के बारे में नहीं जानते.

>> बिना लाइसेंस ड्राइविंग पर 5,000 रुपये देने होंगे, जो अब तक सिर्फ 500 ही था.
>> हेलमेट न पहनने पर 1,000 रुपये का जुर्माना होगा, साथ ही तीन माह तक लाइसेंस सस्पेंड रहेगा. पहले सिर्फ 100 रुपये लगता था.
>> सीट बेल्ट न लगाने पर 1,000 रुपये देने होंगे. पहले सिर्फ 100 रुपये का जुर्माना था.
>> प्रदूषण सर्टिफिकेट न होने पर 10 हजार रुपये का फाइन लगेगा, जो पहले सिर्फ 1000 रुपये था.
ड्राइविंग के दौरान फोन पर बात करते हुए पकड़े जाने पर अब 5 हजार रुपये देने होंगे. पहले सिर्फ 1 हजार रुपये लगते थे.
शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10,000 रुपये तक फाइन लगेगा. साथ ही 6 महीने की जेल भी हो सकती है. दूसरी बार गलती पर 2 साल तक जेल और/या 15 हजार रुपये का जुर्माना. पहले सिर्फ 2 हजार रुपये लगते थे.
नाबालिग के गाड़ी चलाने पर अब बच्चे के अभिभावक/वाहन मालिक को दोषी माना जाएगा. 25 हजार रुपये जुर्माना लगेगा और तीन साल की जेल होगी. वाहन का रजिस्ट्रेशन एक साल तक रद्द रहेगा. नाबालिग को 25 वर्ष की उम्र पूरा होने से पहले ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया जाएगा.