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ट्रैफिक नियम : गाड़ी चलाते समय तोड़े ये नियम तो भरना होगा मोटा चालान…

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रोड सेफ्टी को लेकर लोकसभा ने मंगलवार को मोटर वाहन (संशोधन) बिल-2019 को मंजूरी दी गई. इस बिल में इसमें रोड सेफ्टी को लेकर सख्त प्रावधान किए गए हैं. अब सड़क पर गाड़ी चलाते हुए अगर आपसे ट्रैफिक नियमों का पालन करने में थोड़ी भी चूक हुई तो इसके लिए आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है. फिर चाहे ड्राइविंग के दौरान ओवरस्पीड का मामला हो या बिना हेल्मेट, बिना सीट बेल्ट या फिर नशे में ड्राइविंग करनो का.

ट्रैफिक नियमों को ताक पर रखने वाले ड्राइवर्स को सबक सिखाने के लिए जुर्माना कई गुना बढ़ाया गया है. आइए जानते हैं अब किस नियम को तोड़ने पर लगेगा कितना जुर्माना…
अब लापरवाही से गाड़ी चलाने पर देना होगा ज्यादा फाइन।

– शराब पीकर गाड़ी चलाने पर अभी तक दो हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाता है. वहीं अब ऐसा करने पर 10,000 रुपए के जुर्माने का प्रस्ताव रखा गया है.
– ऐसे ही रैश ड्राइविंग करने पर पहले एक हजार रुपए का जुर्माना देना पड़ता था. जब कि अब 5,000 रुपए के जुर्माने का प्रस्ताव दिया गया है.

– बिना ड्राइविंग लाइंसेंस के गाड़ी चलाने पर अब कम से कम 5,000 रुपए जुर्माना देने का प्रस्ताव पेश किया गया है. अभी ऐसा करने पर 500 रुपए का जुर्माना देना पड़ता है.

– ओवर स्पीडिंग की बात करें तो अभी इस पर 400 रुपए का जुर्माना देना पड़ता है. लेकिन प्रस्ताव में जुर्माने की राशी को बढ़ाकर 1000-2000 रुपए करने की बात कही गई है.

– अब सीट बेल्ट के बिना ड्राइव करने पर भी मोटी रकम चुकानी पड़ेगी. बगैर सीट बेल्ट के ड्राइव करने पर 100 रुपए का जुर्माना भरना पड़ता है. लेकिन अब जुर्माने को एक हजार रुपए करने का प्रस्ताव रखा गया है.

– गाड़ी चलाते वक्त फोन पर बात करने महंगा पड़ सकता है. अभी तक इस पर एक हजार रुपए का जुर्माना देना पड़ता था. लेकिन अब फोन पर बात करते पकड़े गए, तो आपको 5,000 रुपए चुकाने पड़ सकते हैं.

– इसके अलावा हिट एंड रन केस में अगर किसी पीड़ित की मौत हो जाती है, तो इस पर 25,000 हजार रुपए का मुआवजा देना पड़ता था. लेकिन अब मुआवजा राशि को बढ़ाकर दो लाख रुपए कर दिया गया है. वहीं अगर कोई हिट एंड रन केस में आपकी गाड़ी से टकराकर बुरी तरह जख्मी हो जाता है, तो इसके लिए आपको 50 हजार रुपए भरने पड़ सकते हैं.