Home छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ : व्यवसायी भाइयों के अपहरण एवं लूट के आरोपितों को 10-10...

छत्तीसगढ़ : व्यवसायी भाइयों के अपहरण एवं लूट के आरोपितों को 10-10 वर्ष कैद

33
0


रामानुजगंज

अपर सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार देवांगन ने सवा साल पहले बरियों में दुकान का संचालन करने वाले भाइयों की मारुति वैन को रोककर उनका अपहरण कर झारखंड ले जाने एवं उनके एटीएम से 20 हजार रुपये निकाल लेने के मामले में पुलिस ने 11 आरोपितों को दस-दस साल की सजा सुनाई है। अंबिकापुर मार्ग में हुई इस घटना से सनसनी फैल गई थी।

न्यायालयीन सूत्रों के अनुसार बरियों में किराना एवं कपड़ा दुकान अंबिकापुर के कुंडला सिटी निवासी व्यवसायी संजय अग्रवाल एवं संतोष अग्रवाल पिता ईश्वर चंद अग्रवाल 29 नवंबर 2017 की रात करीब 8.30 बजे दुकान बंद कर अंबिकापुर जाने मारुति ओमनी से रवाना हुए थे। बरियों चारपारा से बोलेरो क्रमांक जेएच 01 बीटी 7291 और जेएच 02 एसी 2427 से पीछा कर हथियारबंद युवकों ने ग्राम परसा के पास उन्हें ओवरटेक कर गाड़ी रोकी एवं दोनों भाइयों को कट्टा दिखा अपने साथ बोलेरो में बैठाकर झारखंड ले गए। दोनों भाइयों को जान से मारने की धमकी दे आरोपितों ने संतोष अग्रवाल के पास रखे एटीएम कार्ड से बैंक आफ बड़ौदा के एटीएम से 20 हजार निकाला। आरोपितों ने रेहला झारखंड के पास सड़क के किनारे दोनों भाइयों को रोककर उन्हें उनका मोबाइल और ओमनी कार की चाबी वापस कर दी एवं भाग निकले। भाइयों के घर नहीं पहुंचने पर उनके बड़े भाई अजय अग्रवाल ने बरियों चौकी पहुंचे दोनों के गायब होने की सूचना दी। इधर अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छूटे दोनों भाइयों को पुलिस वापस लेकर बरियों पहुंची एवं संतोष अग्रवाल और संजय अग्रवाल की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामले में धारा 342, 323, 365, 34 और 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया था। पुलिस ने मामले में आरोपित ग्राम बरियो के सुदामा श्रीवास्तव उर्फ बाबूलाल पिता मोहित लाल श्रीवास्तव 38 वर्ष, झारखंड राज्य के लातेहार ग्राम बधई बथान के बुटेश्वर यादव उर्फ पटु पिता लाला यादव 32 वर्ष, थाना बालूमाथ अंतर्गत ग्राम डाढ़ा के अशोक कुमार सिंह पिता स्व. उदय सिंह 39 वर्ष, जिला चतरा ग्राम मायापुर के श्याम कन्हैया साव पिता रामवृक्ष साव 21 वर्ष, थाना बालूमाथ ग्राम लाटू के विक्की कुमार रवि पिता जुगनू राम 22 वर्ष, थाना बालूमाथ अंतर्गत ग्राम डाढ़ा के बिगन साव पिता तपेश्वर साव 45 वर्ष, थाना चतरा ग्राम लाइन मोहल्ला के सनी कुमार पिता स्व. सरजू साव 26 वर्ष, थाना चतरा के ग्राम लाइन मोहल्ला पनसलवा मोहल्ला संजय कुमार उर्फ सुमित कुमार वर्मा पिता विजय राम 25 वर्ष, थाना बालूमाथ ग्राम बचरा के दीपक कुमार सिन्हा उर्फ दीपू पिता बनवारी लाल सिन्हा 25 वर्ष, थाना बालूमाथ के ग्राम डाढ़ा के लक्ष्मण कुमार सिंह उर्फ रजनीश सिंह पिता बचूं प्रसाद सिंह 28 वर्ष को गिरफ्तार किया था। मामले में जिला लातेहार थाना बालूमाथ प्रखंड बरियातू निवासी गोविंद राम उर्फ रवि आत्माराम लूटन राम उर्फ रंजीत राम अभी तक फरार है। मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार देवांगन ने सभी को धारा 365 के तहत 7-7 वर्ष के कारावास व दो-दो हजार के अर्थदंड, धारा 395 के तहत 10-10 वर्ष का कठिन कारवास और दो-दो हजार का अर्थदंड सहित अन्य धाराओं के तहत सजा सुनाई है। सभी सजाएं साथ चलेंगी।